कोटद्वार : थाना रिखणीखाल पर 02 जून को वादी निवासी रिखणीखाल द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ सोनू नाम के युवक (जो उसका चचेरा भाई लगता है) द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस संबंध में कोतवाली कोटद्वार में मु0अ0सं0–04/2026, धारा- 64(1) बीएनएस तथा 5/6 पोक्सो अधिनियम बनाम अभियुक्त सोनू पंजीकृत किया गया।
नाबालिग से दुष्कर्म करने संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा महिलाओं संबंधी अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
निर्गत निर्देशों के क्रम में उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान नियमानुसार दर्ज किए गए तथा घटनाक्रम से संबंधित विभिन्न पहलुओं की गहन जांच कर प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों, पीड़िता के कथनों, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता से दुष्कर्म करने में नामजद आरोपी सोनू उर्फ संजय की संलिप्तता की पुष्टि हुई। जिसके पश्चात पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर 7 जून को अभियुक्त संजय उर्फ सोनू को कोटद्वार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
नाम पता अभियुक्त
- संजय उर्फ सोनू (उम्र 22 वर्ष), निवासी- बूथानगर, रिखणीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल

