पौड़ी गढ़वाल: यमकेश्वर में मंदिरों से दानपात्र चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

यमकेश्वर : यमकेश्वर थाना क्षेत्र में दो मंदिरों के ताले तोड़कर दानपात्र चोरी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो लोहे के दानपात्र और 3009 रुपये बरामद किए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जिला कारागार पौड़ी भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, 17 अगस्त को ग्राम बदयूंन निवासी देवेंद्र प्रसाद बडोनी और ग्राम निशनी निवासी राजेश खत्री ने थाना यमकेश्वर में तहरीर दी थी। बताया कि 28 जुलाई को बदयूंन स्थित चंडी माता मंदिर और तीन अगस्त को निशनी स्थित श्री हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर दानपात्र चोरी कर ले गए।

मामले में थाना यमकेश्वर में क्रमश: मुकदमा अपराध संख्या 06/2026, धारा 305(d), 331(3) बीएनएस और मुकदमा अपराध संख्या 07/2026, धारा 305(d), 331(4) बीएनएस के तहत मुकदमे दर्ज किए गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार ने घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र खुलासे के निर्देश दिए। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनोज कुमार ठाकुर के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर तपेश कुमार के पर्यवेक्षण और थानाध्यक्ष यमकेश्वर अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।

पुलिस टीम ने सर्विलांस विश्लेषण, स्थानीय मुखबिरों की सूचना और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जांच में यमकेश्वर निवासी हितेंद्र सिंह नेगी के दोनों घटनाओं में शामिल होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने 18 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

दो दानपात्र और 3009 रुपये बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो लाल रंग के लोहे के दानपात्र बरामद किए। इसके अलावा 500-500 रुपये के पांच नोट यानी 2500 रुपये और 509 रुपये के गिलट के सिक्के बरामद किए गए।

आरोपी पर पहले भी दर्ज है मुकदमा

गिरफ्तार आरोपी की पहचान हितेंद्र सिंह नेगी पुत्र प्रवीण सिंह नेगी, निवासी ठांगर, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी थाना यमकेश्वर में आपराधिक मामला दर्ज है। उसका आपराधिक इतिहास मुकदमा अपराध संख्या 07/24, धारा 452, 323, 504, 506 आईपीसी से संबंधित है।

पंजीकृत अभियोग

– मुकदमा अपराध संख्या 06/2026, धारा 305(d), 331(3) बीएनएस।

– मुकदमा अपराध संख्या 07/2026, धारा 305(d), 331(4) बीएनएस। इसमें धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है।

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